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बालिका अक्षमता युक्त (दिव्यांग) सबलता योजना 2020-21

Girl Child Disabled (Divyang) Empowerment Scheme 2020-21

School Education Department, Government of Rajasthan

बालिका अक्षमता युक्त (दिव्यांग) सबलता योजना 2020-21 क्या है?

राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से दिव्यांग छात्राओं को सहायता प्रदान करने के लिए "बालिका अक्षमता युक्त (दिव्यांग) सबलता योजना 2020-21" का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की उन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता (दिव्यांगता) का सामना कर रही हैं। इसके माध्यम से छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए वित्तीय व व्यावहारिक मदद दी जाती है।

योजना के मुख्य लाभ और विशेषताएं

इस कल्याणकारी योजना के तहत पात्र बालिकाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं ताकि वे बिना किसी वित्तीय बाधा के अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकें:

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित न्यूनतम शर्तों को पूरा करना होगा:

क्रम संख्या पात्रता का विवरण आवश्यक शर्तें
1 निवास स्थान आवेदिका का राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
2 दिव्यांगता की स्थिति छात्रा के पास सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध दिव्यांगता (Disability) प्रमाण पत्र होना चाहिए।
3 शैक्षणिक योग्यता छात्रा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में पढ़ रही हो।

आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने संबंधित स्कूल के संस्था प्रधान (Principal) या ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के माध्यम से संपर्क करना होता है। आवेदन के साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होते हैं:

सम्पर्क सूत्र और सहायता

योजना के विषय में अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए छात्राएं और उनके अभिभावक अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और राज्य स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों से भी दिशा-निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं।

आधिकारिक लिंक / आवेदन करेंOfficial Link / Apply

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