बेरोजगारी भत्ता योजना (राजस्थान) क्या है?
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक मासिक भत्ता देती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी खोजने के दौरान आर्थिक रूप से सशक्त रहें। इसके साथ 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण और 4 घंटे की दैनिक इंटर्नशिप भी अनिवार्य है।
योजना के मुख्य लाभ
- पुरुष आवेदक को ₹4,000 प्रतिमाह
- महिला, ट्रांसजेंडर व दिव्यांग आवेदक को ₹4,500 प्रतिमाह
- अधिकतम 2 वर्ष तक या रोजगार मिलने तक भत्ता
- कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप का अवसर
पात्रता
- राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य
- आयु 21-30 वर्ष (विशेष श्रेणी में 35 वर्ष तक)
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम
- RSCIT, ITI, B.Ed या समकक्ष डिप्लोमा
- एक परिवार से अधिकतम 2 लाभार्थी
आवेदन कैसे करें?
राजस्थान SSO पोर्टल पर SSO ID से लॉगिन करके बेरोजगारी भत्ता सेवा चुनें, आवश्यक जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और ई-साइन के बाद आवेदन जमा करें। ई-मित्रा केंद्र से भी सहायता ली जा सकती है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड और जन आधार
- 10वीं/12वीं की मार्कशीट
- आय एवं मूल निवास प्रमाण पत्र
- SBI बैंक खाता विवरण
- SSO ID व सक्रिय मोबाइल नंबर
ध्यान दें: नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।