बिहार बाढ़ राहत योजना क्या है?
बिहार सरकार हर साल बाढ़ से प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता मकान क्षति, फसल हानि, पशुधन हानि और जनहानि जैसी अलग-अलग श्रेणियों में दी जाती है, और भुगतान DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाता है।
योजना के मुख्य लाभ
- पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान पर ₹1,20,000
- आंशिक क्षतिग्रस्त मकान पर ₹6,500
- पूर्ण रूप से नष्ट झोपड़ी पर ₹8,000
- मृत्यु होने पर आश्रितों को ₹4,00,000
- 60% या अधिक दिव्यांगता पर ₹2,50,000
पात्रता
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निवासी जिनकी वास्तविक क्षति सरकारी सर्वे व सत्यापन में दर्ज हो; केवल दावा करने मात्र से सहायता की गारंटी नहीं मिलती।
आवेदन कैसे करें?
नजदीकी पंचायत, प्रखंड या अंचल कार्यालय में संपर्क कर नुकसान की जानकारी दर्ज कराएं, आवश्यक दस्तावेज जमा करें और सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें। सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
जरूरी दस्तावेज
- क्षेत्र में निवास का प्रमाण
- क्षति का साक्ष्य (फोटो आदि)
- मेडिकल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण
ध्यान दें: सहायता राशि केवल सरकारी सत्यापन के बाद ही मिलती है, अफवाहों पर भरोसा न करें।