बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना क्या है?
"मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना" बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाओं का हिस्सा है, जो बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार खोजने के दौरान मासिक आर्थिक सहायता देती है। यह योजना वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी, लेकिन प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 2 वर्ष तक ही भत्ता मिलेगा।
योजना के मुख्य लाभ
- ₹1,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता
- अधिकतम 2 वर्ष तक भत्ता, कुल ₹24,000 तक
पात्रता
- आयु 20-25 वर्ष
- बिहार का स्थायी निवासी
- 12वीं पास या स्नातक
- नियमित उच्च शिक्षा में नामांकित न हो, स्वरोजगार में न हो
आवेदन कैसे करें?
7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करें, लॉगिन कर आवेदन फॉर्म पूरा करें, दस्तावेज अपलोड करें और 60 दिनों के भीतर DRCC सत्यापन पूरा कराएं।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बिहार निवास प्रमाण
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (10वीं/12वीं/डिग्री)
- बैंक खाता विवरण
ध्यान दें: किसी अन्य समान सरकारी सहायता योजना का लाभ ले रहे आवेदक इसके लिए पात्र नहीं हैं।