बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना क्या है?
बिहार कृषि विभाग की यह योजना किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, ड्रोन, स्प्रेयर जैसे लगभग 86 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी देती है, जिससे खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा मिले और उत्पादन लागत कम हो।
योजना के मुख्य लाभ
- व्यक्तिगत यंत्रों पर 40-80% तक सब्सिडी
- फार्मर ड्रोन सेंटर के लिए ₹5 लाख तक
- कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ₹4 लाख तक
- कृषि यंत्र बैंक के लिए ₹8 लाख तक
- विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ₹12 लाख तक
पात्रता
- बिहार का किसान, आयु 18 वर्ष या अधिक
- वैध आधार व लिंक्ड मोबाइल नंबर
- कृषि विभाग में किसान पंजीकरण
- किसान समूह व सहकारी समितियां भी पात्र
आवेदन कैसे करें?
बिहार कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान सेक्शन में जाकर कृषि यंत्र सब्सिडी विकल्प चुनें, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक/खाता विवरण
- किसान पंजीकरण संख्या
- भूमि दस्तावेज/लगान रसीद
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
ध्यान दें: सब्सिडी की दर यंत्र के प्रकार और आवेदक की श्रेणी के अनुसार बदलती है।