दादासाहेब गायकवाड़ योजना क्या है?
महाराष्ट्र सरकार का सामाजिक न्याय विभाग इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और नवबौद्ध समुदाय के भूमिहीन कृषि मजदूरों को खेती की जमीन उपलब्ध कराता है, जिससे वे खेती के जरिए आत्मनिर्भर बन सकें। यह पूरी तरह से सरकारी अनुदान पर आधारित योजना है।
योजना के मुख्य लाभ
- शुष्क भूमि (जिरायत) में अधिकतम 4 एकड़ जमीन
- सिंचित भूमि (बागायत) में अधिकतम 2 एकड़ जमीन
- जमीन खरीद की पूरी लागत सरकार द्वारा वहन
पात्रता
- अनुसूचित जाति या नवबौद्ध समुदाय का सदस्य
- भूमिहीन कृषि मजदूर
- बीपीएल श्रेणी में आना अनिवार्य
- आयु 18-60 वर्ष, विधवा/परित्यक्ता को प्राथमिकता
आवेदन कैसे करें?
अपने जिले के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर पात्रता की जांच कराएं और मांगे गए दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें। जिला समिति दस्तावेजों की जांच कर लाभार्थियों का चयन करती है।
जरूरी दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- भूमिहीनता प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रति
ध्यान दें: आवेदन से पहले नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया की पुष्टि जरूर करें।