एकल नारी सम्मान पेंशन योजना क्या है?
राजस्थान सरकार की यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को उनकी उम्र के अनुसार बढ़ती हुई मासिक पेंशन देती है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वावलंबन मिल सके। यह आवेदन ई-मित्रा केंद्रों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।
योजना के मुख्य लाभ
- 18-54 वर्ष की आयु में ₹500 प्रतिमाह
- 55-59 वर्ष की आयु में ₹750 प्रतिमाह
- 60-74 वर्ष की आयु में ₹1,000 प्रतिमाह
- 75 वर्ष से अधिक आयु में ₹1,500 प्रतिमाह
पात्रता
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष, राजस्थान की निवासी
- विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला
- वार्षिक आय ₹48,000 से कम (सामान्य वर्ग)
- आय का कोई नियमित स्रोत न हो
आवेदन कैसे करें?
अपने नजदीकी ई-मित्रा केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कराएं। Emitrawala.com पर भी इस सेवा के लिए सहायता ली जा सकती है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन्म/आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पति की मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा हेतु) या तलाक का कोर्ट आदेश (तलाकशुदा हेतु)
ध्यान दें: परित्यक्ता महिलाओं को SDO कार्यालय से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।