झारखंड कृषि ऋण माफी योजना क्या है?
झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की यह योजना लघु व सीमांत किसानों पर बकाया अल्पकालिक फसल ऋण के बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई है, ताकि किसान कर्ज मुक्त होकर नई फसल के लिए दोबारा ऋण ले सकें।
योजना के मुख्य लाभ
- अधिकतम ₹50,000 तक के बकाया फसल ऋण की माफी
- 31 मार्च 2020 तक के बकाया ऋण पर लागू
पात्रता
- झारखंड का स्थायी निवासी, आयु 18 वर्ष या अधिक
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक
- अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाला लघु/सीमांत किसान
- प्रति परिवार केवल एक सदस्य पात्र
आवेदन कैसे करें?
jkrmy.jharkhand.gov.in पोर्टल पर "Beneficiary Registration" चुनें, आधार व राशन कार्ड नंबर दर्ज करें, आधार सत्यापन पूरा करें, ₹1 का आवेदन शुल्क भरें और पुष्टि स्लिप डाउनलोड करें। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी आवेदन किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान क्रेडिट कार्ड
- बैंक पासबुक/खाता विवरण
- पासपोर्ट फोटो, आयु प्रमाण
ध्यान दें: यह माफी केवल निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक के बकाया अल्पकालिक फसल ऋण पर ही लागू होती है।