मिनीमाता महतारी जतन योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की यह योजना पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को गर्भावस्था और प्रसव के समय होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करती है।
योजना के मुख्य लाभ
- प्रसव के बाद ₹20,000 की एकमुश्त सहायता
- राशि सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में
पात्रता
- छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी
- पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक (न्यूनतम 90 दिन पुराना पंजीकरण)
- लाभ केवल पहले दो बच्चों तक सीमित
- आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य
आवेदन कैसे करें?
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के पोर्टल पर जाकर योजना का चयन करें, जिला व पंजीकरण संख्या दर्ज करें, OTP से सत्यापन करें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड
ध्यान दें: लाभ पाने के लिए श्रमिक पंजीकरण कम से कम 90 दिन पुराना होना अनिवार्य है।