मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण के साथ ब्याज अनुदान देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देती है।
योजना के मुख्य लाभ
- विनिर्माण क्षेत्र में ₹1-50 लाख तक ऋण
- सेवा/व्यापार क्षेत्र में ₹1-25 लाख तक ऋण
- दोनों क्षेत्रों में अधिकतम 3% तक ब्याज अनुदान
पात्रता
- मध्य प्रदेश निवासी
- आयु 18-45 वर्ष
- न्यूनतम 12वीं पास
- बैंक बकायादार न हो
आवेदन कैसे करें?
SAMAST MPOnline पोर्टल पर प्रोफाइल बनाकर लॉगिन करें, योजना चुनें, व्यवसाय संबंधी जानकारी के साथ फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। जिला उद्योग केंद्र या बैंक शाखा से भी सहायता ली जा सकती है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मध्य प्रदेश निवास प्रमाण
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- व्यवसाय/परियोजना प्रस्ताव
ध्यान दें: ऋण की मंजूरी बैंक के मूल्यांकन पर निर्भर करती है, केवल आवेदन करने से ऋण की गारंटी नहीं मिलती।