मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (छत्तीसगढ़) क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना राज्य के युवाओं को बैंक ऋण के साथ सरकारी अनुदान जोड़कर व्यवसाय, सेवा या विनिर्माण उद्यम शुरू करने में सहायता करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन किया जाता है।
योजना के मुख्य लाभ
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए ₹25 लाख तक ऋण
- सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक ऋण
- व्यवसाय के लिए ₹2 लाख तक ऋण
- 5-8% ब्याज अनुदान (श्रेणी अनुसार)
- 10-25% तक मार्जिन मनी अनुदान
पात्रता
- छत्तीसगढ़ निवासी, न्यूनतम 8वीं पास
- आयु 18-35 वर्ष (आरक्षित वर्गों को 5 वर्ष छूट)
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹3 लाख से कम
- बैंक बकायादार न हो
आवेदन कैसे करें?
अपने जिले के व्यापार एवं उद्योग केंद्र में परियोजना रिपोर्ट के साथ ऑफलाइन आवेदन करें, टास्क फोर्स समिति साक्षात्कार लेगी और स्वीकृत मामले अंतिम मंजूरी के लिए बैंकों को भेजे जाएंगे।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- परियोजना रिपोर्ट, बैंक खाता विवरण
ध्यान दें: एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।