मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (राजस्थान) क्या है?
राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई यह योजना युवाओं को नया व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा सूक्ष्म उद्यम बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण सहायता देती है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी और विनिर्माण, सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, कृषि, पशुपालन व पर्यटन जैसे क्षेत्रों को कवर करती है।
योजना के मुख्य लाभ
- 8वीं-12वीं पास को सेवा/व्यवसाय हेतु ₹3.5 लाख, विनिर्माण हेतु ₹7.5 लाख तक ऋण
- स्नातक/आईटीआई को सेवा हेतु ₹5 लाख, विनिर्माण हेतु ₹10 लाख तक ऋण
- 100% ब्याज अनुदान
- 5 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि और 6 माह की मोहलत
पात्रता
- राजस्थान का स्थायी निवासी
- आयु 18-45 वर्ष
- न्यूनतम 8वीं पास
- बैंक बकायादार न हों
आवेदन कैसे करें?
राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन कर व्यक्तिगत व व्यवसाय संबंधी जानकारी भरें और आवेदन जमा करें।
जरूरी दस्तावेज
- आधार व जन आधार कार्ड
- राजस्थान निवास प्रमाण
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट/व्यवसाय योजना
- बैंक खाता विवरण
ध्यान दें: एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।