पीएमईजीपी योजना क्या है?
2008 में शुरू की गई यह योजना नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी प्रदान करती है, जिसे KVIC, KVIB, जिला उद्योग केंद्र और बैंकों के सहयोग से लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर बनाना है।
योजना के मुख्य लाभ
- विनिर्माण परियोजना पर अधिकतम ₹50 लाख तक ऋण
- सेवा/व्यवसाय परियोजना पर अधिकतम ₹20 लाख तक ऋण
- ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग को 25% व विशेष वर्ग को 35% सब्सिडी
- शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को 15% व विशेष वर्ग को 25% सब्सिडी
पात्रता
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष
- बड़ी परियोजनाओं के लिए 8वीं पास अनिवार्य
- एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र
- मौजूदा इकाइयां सामान्यतः अपात्र
आवेदन कैसे करें?
PMEGP पोर्टल पर "Application For New Unit" चुनकर व्यक्तिगत व परियोजना विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। ऑफलाइन आवेदन KVIC/KVIB/DIC कार्यालय में भी किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट
ध्यान दें: लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% (सामान्य) या 5% (विशेष वर्ग) स्वयं योगदान देना होता है।