ट्रैक्टर सब्सिडी योजना क्या है?
महाराष्ट्र सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, हल, सीड ड्रिल, स्प्रेयर जैसे कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे खेती में आधुनिक तकनीक अपनाना आसान हो।
योजना के मुख्य लाभ
- लघु/सीमांत/महिला/एससी-एसटी किसानों को 50% तक अनुदान
- सामान्य वर्ग के किसानों को 40% तक अनुदान
- पात्र स्वयं सहायता समूहों के लिए मिनी ट्रैक्टर पर 90% तक अनुदान
पात्रता
- महाराष्ट्र का किसान, कृषि भूमि रिकॉर्ड होना अनिवार्य
- पहले उसी प्रकार के उपकरण पर सब्सिडी न ली हो
- एक परिवार को एक ही लाभ की सीमा लागू हो सकती है
आवेदन कैसे करें?
MahaDBT फार्मर पोर्टल पर पंजीकरण/लॉगिन करें, कृषि यंत्रीकरण योजना चुनें, उपकरण का प्रकार चुनकर फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- 7/12 भूमि रिकॉर्ड
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- उपकरण का कोटेशन
ध्यान दें: सब्सिडी की सटीक राशि ट्रैक्टर की HP क्षमता, मॉडल व वर्तमान दिशा-निर्देशों पर निर्भर करती है।